Dhiraj Bhardwaj : महिला सुरक्षा कानून इतना सख्त और बढ़िया बन गया है कि अगर किसी महिला की इच्छा हो तो वो कई दिन, महीने या साल पहले बनाये संबंध को बलात्कार कह कर पुरुष पर कानूनी कार्रवाई करवा सकती है..
इतना ही नहीं, सितंबर में हुए 'बलात्कार' की घटना पर दिसंबर में ऐसा बवाल मचाया जा सकता है कि 'आरोपी' को छत से कूद कर जान तक देनी पड़ सकती है.
सवाल ये उठता है कि
देश में जानवरों की सुरक्षा के लिये कानून है,
पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिये कानून है,
लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिये कानून कब बनेगा..?
पत्रकार धीरज भारद्वाज के फेसबुक वॉल से.





