संत रविदास नगर भदोही के पत्रकार सुरेश गांधी को उच्चाधिकारियों के इशारे पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस वीके शुक्ला व राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने प्रमुख सचिव गृह, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही को एक माह के अंदर जवाब देने को कहा है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सुरेश गांधी को पत्रकारिता के कार्यों में बाधा डालने के लिए जिलाधिकारी ने नौ अप्रैल 2013 को गुंडा ऐक्ट लगाते हुए जिला बदर कर दिया था। हाईकोर्ट ने गुंडा ऐक्ट के आदेश को 20 मई 2013 को ही स्थगित कर दिया था, इससे क्षुब्ध होकर पुलिस के इशारे पर दो मुकदमें दर्ज करा दिए गए थे। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्रकार ने अपील दायर की है। ह्यूमन राइर्ट्स लॉ नेटवर्क की ओर से अधिवक्ता केके राय ने इस मामले की पैरवी की।