पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतन रिवीजन के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड मामले की आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसी एक अक्टूबर से की जाएगी. इस मसले पर सुनवाई काफी समय से लटकी है और टल रही है. अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए एक अक्टूबर 2013 की तारीख तय कर दी है.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तब गया जब मीडिया मालिकों ने आपत्ति करते हुए अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. मीडियाकर्मियों का आरोप है कि मीडिया मालिक इस वेज बोर्ड को लटकाने और रिवाइज्ड सेलरी देने में देरी करने की खातिर मामले को कोर्ट लेकर गए.
मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायाधीश रंजना देसाई व राजन गोगोई ने अब इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए कहा है. मीडिया मालिकों के संगठन इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) की ओर से वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल ने कहा कि इस सुनवाई को पूरा होने में करीब चार हफ्तों का समय लग सकता है. मीडियाकर्मियों के संगठन के वकील बीके पाल और परमानंद पाडेण्य ने कहा कि पत्रकार पिछले एक साल से मजीठिया वेज बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए सुनवाई में तेजी लाई जाए.