जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यू पत्रकार कॉलोनी में भूखंड आवंटन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ राय और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को प्रार्थी सुनील कुमार हेडा की याचिका की सुनवाई के बाद दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी चौबिसा ने कोर्ट को बताया कि न्यू पत्रकार कॉलोनी के भूखंड आवंटन योजना में ऐसे लोगों को भूखंड आवंटन किए जा रहे हैं जो कि इस लाभ प्राप्ति के विधिक तौर पर हकदार नहीं है।
सरकार इसके बावजूद आवंटन करने पर आमादा है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया कि राज्य सरकार को एक ज्ञापन दे जिसे राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर याचिका में उठाई गई आपत्तियों की छानबीन करके 30 जुलाई को अपना स्पष्टीकरण कोर्ट में पेश करे। इस मामले की आगामी 30 जुलाई को सुनवाई होगी।