सहारा इंडिया द्वारा दिनांक 17 मार्च 2013 को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित पूरे पृष्ठ के विज्ञापन को विधि-विरुद्ध बताती जनहित याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच द्वारा जारी नोटिस आज सहारा इंडिया तथा सुब्रत राय सहारा को उनके कपूरथला कार्यालय पर अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी ने तामिल कराया. जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस डॉ सतीश चंद्रा की बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर की याचिका पर यह नोटिस जारी दिया था. मामले की अगली सुनवाई 02 अप्रैल को होगी.
याचिका में एक निजी व्यक्ति और एक निजी संस्था द्वारा विधि द्वारा स्थापित संस्था सेबी के विरूद्ध विज्ञापन के माध्यम से कही आपत्तिजनक बातों को प्रथमद्रष्टया धारा 186 तथा 189 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक कृत्य और कंपनी क़ानून का उल्लंघन बताते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की मांग की गयी है.