सेबी को सहारा मामले से जुड़े पूरे कागजात अभी तक नहीं मिले है। इसकी जानकारी खुद सेबी प्रमुख यू के सिन्हा ने दी है। यूके सिन्हा के मुताबिक सेबी सहारा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जांचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और वो ये तय कर सकता है कि निवेशक फर्जी है या सही। बर्शते सहारा उसे निवेशकों से जुड़े सभी दस्तावेज जल्द से जल्द दे।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को ये निर्देश किया है कि वो फरवरी तक करीब 3 करोड़ निवेशकों को 24000 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाए और पैसा निवेशकों के दिलाने की जिम्मेदारी सेबी को दी गई है। लेकिन सेबी सहारा पर सहयोग नहीं करने की शिकायत करता रहा है।





