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साक्षी मीडिया के मालिक जगन समेत तीन मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक सम्‍पति मामले में चार्जशीट

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने सोमवार को अपने पांचवें आरोपपत्र में आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी का नाम आरोपी के तौर पर लिया। सीबीआई ने यहां एक विशेष सीबीआई अदालत में अपना पांचवां आरोपपत्र दाखिल किया और 12 अन्य लोगों तथा कंपनियों के नाम इसमें लिए हैं। कडप्पा से सांसद जगनमोहन द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति जुटाने के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दाखिल पांच आरोप पत्रों में अब तक सबिता समेत राज्य के तीन मंत्रियों के नाम आए हैं।

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने सोमवार को अपने पांचवें आरोपपत्र में आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी का नाम आरोपी के तौर पर लिया। सीबीआई ने यहां एक विशेष सीबीआई अदालत में अपना पांचवां आरोपपत्र दाखिल किया और 12 अन्य लोगों तथा कंपनियों के नाम इसमें लिए हैं। कडप्पा से सांसद जगनमोहन द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति जुटाने के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दाखिल पांच आरोप पत्रों में अब तक सबिता समेत राज्य के तीन मंत्रियों के नाम आए हैं।

आज आरोपपत्र में जिन अन्य आरोपियों के नाम हैं, उनमें जगन के सहयोगी विजय साई रेड्डी, डालमिया सीमेंट के उपाध्यक्ष पुनीत डालमिया, आईएएस अधिकारी वाईश्री लक्ष्मी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन खनन निदेशक वीडी राजा गोपाल आदि हैं।62 पन्नों का आरोपपत्र डालमिया सीमेंट्स के साथ ही ईश्वर सीमेंट्स और रघुराम सीमेंट्स द्वारा जगन के कारोबारों में कथित तौर पर निवेश करने से जुड़ा है। जगन मोहन रेड्डी फिलहाल जेल में हैं।

सीबीआई का आरोप है कि डालमिया सीमेंट्स को जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर की खदानें बहुत कम दरों पर आवंटित की गईं। ईएसआर सरकार में सबिता इंद्र रेड्डी खनन मंत्री थीं। जगन के खिलाफ मामलों में मौजूदा मंत्री धर्मणा प्रसाद राव और पूर्व मंत्री मोपिदेवी वेंकट रमन राव के भी नाम आरोपियों के तौर पर हैं। मोपिदेवी अब न्यायिक हिरासत में हैं। तीनों ही 2004 से 2009 तक वाईएसआर की सरकार में राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री थे। इसी अवधि में जगन पर अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप है। आरोपपत्र में 53 दस्तावेजों और 43 गवाहों का उल्लेख किया गया है और इसे भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। (एजेंसी)

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