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लखनऊ

सेबी सहारा विज्ञापन मामला : दो सप्ताह में जवाब दाखिल करें सहारा और सुब्रत राय

Nutan Thakur : सहारा इंडिया द्वारा दिनांक 17 मार्च 2013 को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित पूरे पृष्ठ के विज्ञापन को विधि-विरुद्ध बताती पीआईएल में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने सहारा इंडिया तथा सुब्रत रॉय सहारा को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिये हैं. जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस डॉ सतीश चंद्रा की बेंच ने मेरे और पति अमिताभ ठाकुर की याचिका पर यह आदेश दिया.

Nutan Thakur : सहारा इंडिया द्वारा दिनांक 17 मार्च 2013 को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित पूरे पृष्ठ के विज्ञापन को विधि-विरुद्ध बताती पीआईएल में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने सहारा इंडिया तथा सुब्रत रॉय सहारा को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिये हैं. जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस डॉ सतीश चंद्रा की बेंच ने मेरे और पति अमिताभ ठाकुर की याचिका पर यह आदेश दिया.

आज हमारे अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने इस विज्ञापन के सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की जबकि अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के सी कौशिक ने इसका कोई विरोध नहीं किया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा और सुब्रत रॉय को नोटिस जारी किया था. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. याचिका में एक निजी व्यक्ति और एक निजी संस्था द्वारा विधि द्वारा स्थापित संस्था सेबी के विरूद्ध विज्ञापन के माध्यम से कही आपत्तिजनक बातों को प्रथमद्रष्टया धारा 186 तथा 189 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक कृत्य और कंपनी क़ानून का उल्लंघन बताते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की मांग की गयी है.

Progress in SEBI Ad PIL-HC asks Sahara India, Subrata Roy to Reply within 2 weeks

In the PIL calling the full page advertisement dated 17 March 2013 by Sahara India as being against the provisions of law, Allahabad High Court, Lucknow Bench today directed Sahara India and Subrata Roy Sahara to file their reply within 2 weeks. The Bench of Justice Uma Nath Singh and Justice Dr Satish Chandra passed this order in the PIL by me and husband Amitabh.

Our advocate Asok Pande strongly argued for strong action against Sahara and Subrata Roy while Additional Solicitor General K C Kaushik did not oppose it. In the last hearing, Court had issued notice to the two private respondents. 22 April has been fixed as the next date of hearing.

The PIL said that a private person and a private organization have openly denigrated and accused SEBI which seems to be a criminal misconduct under sections 186 and 189 IPC and provisions of Companies Act 1956 and hence had asked for enquiry into the issue and necessary subsequent legal actions against Sahara India parivar and Subrata Roy.

नूतन ठाकुर के फेसबुक वॉल से.

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