: अगली सुनवाई 30 मार्च को : मुंगेर। देश के चर्चित 200 करोड़ रुपये का हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाला का मुकदमा अब पटना उच्च न्यायालय पहुंच गया है। पटना उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल मिससेलेनियस केस नं.-2951/2012 (श्रीमती शोभना भरतिया बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में बिहार सरकार, मुंगेर और भागलपुर के जिला पदाधिकारी और मुंगेर के मन्टू शर्मा को नोटिस जारी कर आगामी 30 मार्च को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय ज्योति शरण के कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय 30 मार्च को एडमिशन-मैटर पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला देगा।
क्रिमिनल मिस. -2915/2012 में आवेदक मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड की अध्यक्ष श्रीमती शोभना भरतिया हैं। आवेदक श्रीमती भरतिया ने न्यायालय में बताया है कि वह राज्य सभा सदस्य हैं। उन्हें 2005 में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें ‘‘आउट स्टैंडिंग बिजनेस वूमेन आफ द ईयर (2001), द ग्लोबल लीडर फार टूमारो (1994), नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड (1992) और बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर (2007) से भी सम्मानित किया गया था।
आवेदिका श्रीमती भरतिया ने याचिका में मुंगेर कोतवाली केस नं.-445/2011 में प्राथमिकी रद्द (क्वैश) करने और ‘को-अरसिव पुलिस काररवाई‘ रोकने की प्रार्थना न्यायालय से की है। पटना उच्च न्यायालय में श्रीमती शोभना भरतिया की ओर से मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना इकाई की डिप्टी मैनेजर मनिनी अग्रवाल ने न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल किया है। पटना उच्च न्यायालय के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी नोटिस मुंगेर के जिला पदाधिकारी और मुंगेर मुकदमे के सूचक मन्टू शर्मा को मिल गई है।
मुंगेर के सामाजिक कार्यकर्ता मन्टू शर्मा ने मुंगेर कोतवाली में प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेश्ान आफ बुक्स एक्ट 1857 की धाराएं 8 बी, 14 एवं 15 और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 471 और 476 के तहत मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड की अध्यक्ष श्रीमती शोभना भरतिया, प्रकाशक अमित चोपड़ा, प्रधान संपादक शशि शेखर, स्थानीय संपादक अकु श्रीवास्तव और बिनोद बंधु के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। सभी अभियुक्तों पर आरोप है कि अभियुक्तों ने बिना रिजस्ट्रेशन के दैनिक हिन्दुस्तान का मुंगेर संस्करण प्रकाशित किया और केन्द्र और राज्य सरकार का सरकारी विज्ञापन छापकर लगभग दो सौ करोड़ रुपये का चूना सरकारी राजस्व को लगाया।
कंपनी ने एसपी के समक्ष अपना पक्ष रखा : 200 करोड़ रुपये के हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले की जांच कर रहे मुंगेर के पुलिस अधीक्षक पी. कन्नन के समक्ष 14 मार्च को मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड के नई दिल्ली, पटना और भागलपुर इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने कोतवाली केस नं0- 445/2011 में अपना पक्ष रखा और अखबार के मुंगेर संस्करण को कानूनी रूप से वैध बताया और किसी प्रकार के विज्ञापन घोटाले से इनकार किया। एसपी के समक्ष अपना पक्ष रखनेवालों में एक आरोपी संपादक बिनोद बंधु भी थे।
समाचार प्रकाशन रोकने का अनुरोध : अभियुक्तों ने अपना पक्ष रखने के क्रम में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक पी. कन्नन से इस कांड से संबंधित खबरों को भड़ास4मीडिया डाट काम और अन्य पत्र-पत्रिकाओं में छपने से रोकने का अनुरोध किया और कहा कि अखबार में खबर छपने से अनुसंधान प्रभावित होता है।
विश्व व्यापी मदद की अपील : भारत के अब तक के सबसे बड़े 200 करोड़ रुपये के हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले का मुकदमा पटना उच्च न्यायालय चले जाने के बाद मीडिया में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार में संलग्न अभियुक्तों को सजा दिलाने की मुहिम चलानेवाले बुद्धिजीवियों की टीम को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत पड़ गई है। आजादी के बाद अब तक के इस अनूठे कानूनी संघर्ष का मूक समर्थन करने वाले देश के क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों से आर्थिक मदद की अपील इस समाचार के माध्यम से की जाती है। सहयोग देने वाले श्रीकृष्णा प्रसाद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एकाउंट नम्बर – 10788923007 में सहयोग राशि भेज सकते हैं। आपके आग्रह पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा।
मुंगेर से एसके प्रसाद की रिपोर्ट. इनसे सम्पर्क मोबाइल नं. -09470400813 के जरिए किया जा सकता है.