सेवा में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) महोदय, उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव-2012 में वाराणसी नगर निगम के 90 वार्ड के पार्षद और महापौर पद के लिए 24 जून, 2012 को मतदान होना है| सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं| समाचार पत्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनावी समाचारों के प्रकाशन के बाबत आदर्श आचार संहिता के मानक निर्धारित कर रखे हैं| दृष्टव्य है समाचार पत्र अमर उजाला-वाराणसी संस्करण के पृष्ठ संख्या 8 का समाचार ‘महापौर की जंग में सपाई कनफ़्यूज़’|
इस सिंगल कॉलम समाचार में समाचार पत्र ने आदर्श आचार संहिता का न सिर्फ उलंघन किया है, यह भी परिलक्षित हो रहा है कि यह समाचार अन्य अदृश्य कारणों और कारकों से प्रेरित है| इस एक समाचार ने वाराणसी में होने वाले महापौर पद के मतदान को पूरी तरह से प्रभावित किया है| 90 वार्ड वाले वाराणसी नगर निगम के 12 वार्डो का सर्वे कराया गया है और उसी सर्वे के आधार पर महापौर के परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है| जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दिखाया गया है|
समाचार पत्र में जनसंपर्क की खबरों में भी लगातार भेदभाव बरता जा रहा है| आपसे अनुरोध यह है कि आप इस विषय में समाचार पत्र और निर्वाचन आयोग की भूमिका का संज्ञान लेकर अग्रिम कार्रवाई के बाबत स्वतः निर्णय लें ताकि निर्वाचन आयोग की गरिमा बची और बनी रहे|
धन्यवाद
दिनांक:- 19-06-2012
भवदीय
सुनील त्रिपाठी
वाराणसी
D 40/50 लक्ष्मणपुरा
वाराणसी
मो० 09721089587
संलग्नक:- संदर्भित समाचार की छाया प्रति
प्रतिलिपि:
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग
(नई दिल्ली)






