दीपक चौरसिया के इंडिया न्यूज में एडिटर इन चीफ बन कर जाने के बाद चैनल को जब री-लांच किया गया तो इसको नए लोगो के साथ सामने लाया गया. स्टार ग्रुप ने यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा ठीक दिया कि इस लोगो से स्टार न्यूज की झलक मिल रही है और इंडिया न्यूज को यह लोगो इस्तेमाल करने से रोका जाए.
स्टार ग्रुप के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में तमाम दलीलें दीं. पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन की अदालत ने स्टार न्यूज के पक्ष में स्टे देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस प्रकरण पर पूरा फैसला आने का स्टार ग्रुप इंतजार करे. इस प्रकार इंडिया न्यूज को लोगो इस्तेमाल की छूट अदालत के अगले आदेश तक मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने दोनों
पक्षों को इस प्रकरण पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए चार-चार सप्ताह का वक्त दिया है.
पहले इंडिया न्यूज अपना पक्ष रखेगा फिर इंडिया न्यूज के पक्ष पर स्टार से प्रतिक्रिया मांगी जाएगी. उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. स्टार ग्रुप की इच्छा थी कि मुकदमें का फैसला होने से पहले ही लोगो का इस्तेमाल बंद करने का आदेश कोर्ट दे दे लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. अगली सुनवाई मई महीने में होगी. फिलहाल दीपक चौरसिया के इंडिया न्यूज में आने और एक के बाद एक विवाद खड़े होने से इसका सारा फायदा इंडिया न्यूज चैनल को मिलता दिख रहा है. देखना है कि इस मुकदमें में फैसला किसके पक्ष में आता है.






