नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टीम अन्ना की प्रमुख सदस्य किरण बेदी और उनके एनजीओ इंडिया विजन फाउंडेशन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने किरण बेदी की एनजीओ और मुंबई की वेदांता फाउंडेशन के खिलाफ विदेश से मिले दान के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था।
याचिका कर्ता देवेंद्र चौहान ने किरण बेदी पर सरकारी जमीन का किराया वसूल करने का भी आरोप लगाया। किरण बेदी की एनजीओ और वेदांता फाउंडेशन ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन से 50 लाख रुपए का दान लिया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ट्रेनिंग सेंटरों में मुफ्त शिक्षा के बजाए बच्चों से फीस वसूली गई। इसपर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित बंसल ने पुलिस उपायुक्त, (अपराध शाखा) को बेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण बेदी ने ट्वीट किया कि मेरे लिए ये हैरान करने वाली बात नहीं है, इससे मेरा प्रण और मजबूत होगा। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बेदी ने कहा कि मुझे सूचित किया गया है कि मेरे खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात नहीं है! यह मेरे काम करने के संकल्प को और मजबूत बनाता है। साभार : आईबीएन7






