: सेना के कूच करने का मामला : नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद ने कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें सैनिकों के कूच करने के मुद्दे पर मीडिया के रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि गत 10 अप्रैल को न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार दीक्षित की पीठ ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सैनिकों के कूच करने के संबंध में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई रिपोर्टिंग न करे या कोई खबर नहीं जारी करे।
ये निर्देश केंद्रीय गृह सचिव, सूचना एवं प्रसारण सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को दिए गए थे। पीसीआई अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि यह आदेश मीडिया और देश के हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।





