इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विधानसभा चुनाव का एक्टिज पोल व जनता की राय के प्रसारण व टीवी चैनलों पर दिखाए जाने पर रोक लगाने की मांग में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याची का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (ए) के अंतर्गत इसकी मनाही की गई है। इसके बावजूद टीवी चैनलों पर उनका प्रसारण किया जा रहा है जो आपराधिक कृत्य है। याचिका की सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
याचिका में भारत के निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त व प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में इन अधिकारियों का कानूनी उपबंधों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल का प्रसारण स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है जो कि मतदाताओं के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याचिका सैयद मुहम्मद फैजल ने दाखिल की है। अधिनियम में स्पष्ट रोक के बावजूद टीवी चैनलों द्वारा प्रसारण किया जा रहा है जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और इस प्रसारण से चुनाव प्रक्रिया दूषित हो रही है। साभार : जागरण






