सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को 24 अनिवार्य चैनल मुहैया नहीं कराने को लेकर तीन निजी डायरेक्ट टू होम संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मंत्रालय की ओर से तय नियमों के अनुसार सभी डीटीएच संचालकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने उपभोक्ताओं को 24 अनिवार्य चैनल मुहैया कराएं.
सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ डीटीएच संचालक सभी अनिवार्य चैनल नहीं दिखा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार जिन संचालकों को नोटिस भेजा गया है उनमें से एक सिर्फ आठ निवार्य चैनल और दूसरा 17 चैनल मुहैया करा रहा है. तीसरी डीटीएच संचालक कंपनी 18 चैनल अपने उपभोक्ताओं को मुहैया करा रही है. मंत्रालय ने सभी डीटीएच संचालकों के लिए जिन 24 चैनलों को दिखाना अनिवार्य कर रखा है उनमें डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी उर्दू तथा दूरदर्शन के कई दूसरे चैनल शामिल हैं.






