छत्तीसगढ़ में काम करने वाले पत्रकारों को अब आवेदन करने पर राज्य सरकार की ओर बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर राज्य में काम कर रहे पत्रकारों के लिए बीमा योजना पेश की है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु और स्थायी रूप से विकलांग होने पर 5 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 50 प्रतिशत राशि मिलेगी।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'बीमित व्यक्ति को 25 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि 75 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।' राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना पर सरकार को हर साल 10 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इस योजना को छत्तीसगढ़ मीडिया इंप्लाइज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम नाम दिया गया है।
जन संपर्क विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 400 से 500 पत्रकार इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए तमाम तरह की शर्तें रखी गई हैं। शर्तों के मुताबिक आवेदन को पत्रकार के रूप में काम करने का न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए और उसे वर्तमान में किसी अखबार, पत्रिका या टेलीविजन चैनल से संबद्ध होना चाहिए। 21 से 65 साल की उम्र के बीच का कोई भी पत्रकार इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होगा। आवेदन के बारे में अंतिम फैसला विभाग लेगा।
यह योजना ऐसे समय शुरू की जा रही है, जब राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसके पहले पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बीमा योजना को लागू करने के लिए प्रमुख बीमा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। (बीएस)






