दूरसंचार नियामक ट्राई ने प्रसारकों के लिए हर पखवाड़े विज्ञापन प्रसारण का ब्योरा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है. हर घंटे विज्ञापन की अवधि 12 मिनट से अधिक नहीं रखने के नियमों का पालन नहीं करने पर टीवी चैनलों को आड़े हाथों लेते हुए ये कदम उठाया है. ट्राई द्वारा अधिसूचित नए नियमनों में कहा गया है, ‘‘प्रत्येक प्रसारक को अपने चैनल पर दिखाए गए विज्ञापनों का ब्योरा एक निर्धारित प्रारूप में हर 15 दिन पर प्राधिकरण के पास जमा करना होगा.’’
नए नियमन के मुताबिक, अगर चैनल नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो ट्राई हस्तक्षेप कर सकता है. नियमों के तहत चैनल को एक घंटे के कार्यक्रम में 12 मिनट का विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति है. इससे ज्यादा समय अगर विज्ञापन प्रस्तुत किया गया तो ट्राई संबंधित चैनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है.






