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दैनिक भास्‍कर के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में बहस

जबलपुर। दैनिक भास्कर के खिलाफ प्रकाशन और मालिकाना हक से संबंधित फर्जी घोषणा पत्र के मामले में सोमवार को जोरदार बहस हुई। भास्कर की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कर इस मामले को कलेक्टर के समक्ष दायर करने को चुनौती दी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीएम अक्षय कुमार सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून नियत की है।

जबलपुर। दैनिक भास्कर के खिलाफ प्रकाशन और मालिकाना हक से संबंधित फर्जी घोषणा पत्र के मामले में सोमवार को जोरदार बहस हुई। भास्कर की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कर इस मामले को कलेक्टर के समक्ष दायर करने को चुनौती दी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीएम अक्षय कुमार सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून नियत की है।

भोपाल के अजय झा तथा कलिनायक के प्रकाशक संजीव जैन व प्रेम जैन ने 11 नवंबर को प्रेस रजिस्ट्रेशन एवं बुक एक्ट 1867 की धारा 8 बी के तहत दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक मनमोहन अग्रवाल, संचालक अजय अग्रवाल, सीएमडी कैलाश अग्रवाल, संचालक राकेश अग्रवाल तथा प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में आवेदन पेश किया था। जिसमें दैनिक भास्कर के घोषणा पत्रों को निरस्त करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को जिला दण्डाधिकारी को मामले का आठ माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए थे।

मामले पर सुनवाई के दौरान भास्कर की ओर से आपत्ति पेश कर कहा गया कि उक्त मामला कलेक्ट्रेट कोर्ट में नहीं लगाया जा सकता। आपत्ति में सुप्रीम कोर्ट व अन्य न्यायालयों का हवाला दिया गया। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पारितोष गुप्ता ने कहा कि पीआरबी एक्ट में प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने ऎसे ही एक अन्य मामले में भोपाल कलेक्ट्रेट का आदेश भी प्रस्तुत किया, जिसमें आपत्तिकर्ता की आपत्ति अस्वीकार की गई और उसे जवाब पेश करने कहा गया था। कोर्ट ने मामले में बनाए एक अन्य पक्षकार हेमलता अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साभार : पत्रिका

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