नई दिल्ली : जी न्यूज के कैमरामैन से मारपीट के आरोप में काग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ दायर शिकायत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। जी न्यूज के एक कैमरामैन शिव शंकर यादव ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शिवशंकर ने आरोप लगाया था कि कवरेज के दौरान जिंदल ने उसे थप्पड़ मारा और कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की। इसलिए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला चलाया जाए।
महानगर दंडाधिकारी विजेता सिंह ने शिवशंकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पेश किए गए वीडियो फुटेज से यह साबित नहीं हो रहा है कि शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा गया था या उसका कैमरा तोड़ने की जानबूझकर कोशिश की गई थी। ऐसे में तमाम तथ्यों तथा सबूतों को देखने के बाद नवीन जिंदल के खिलाफ मारपीट करने या चोट पहुंचाने का मामला नहीं बनता है।
कोर्ट ने कहा कि वैसे भी हर आदमी का अपना अधिकार है कि वह अपने आप को मीडिया को कवर करने दे या नहीं। यह घटना भी शिकायतकर्ता के प्रोफेशन का एक हिस्सा है। संभव हो कि कैमरामैन को ऐसा लगा हो कि नवीन जिंदल ने उनके साथ कुछ कठोरता की, लेकिन इसके लिए पेश किए गए सबूत इसकी पुष्टि नहीं करते इसलिए याचिका खारिज की जा रही है।






