नई दिल्ली : इजरायली दूतावास कार विस्फोट मामले में आरोपी पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी की अपील पर तीसहजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस राठी ने स्पेशल सेल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। काजमी ने अपने मामले की जांच अवधि बढ़ाए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर अदालत ने पुलिस को 30 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
पत्रकार काजमी ने अपने अधिवक्ता महमूद प्राचा के जरिये अपने मामले में जांच की अवधि बढ़ाए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। अपनी याचिका में काजमी का कहना है कि मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव ने यह फैसला जल्दबाजी में दिया है। इसके अतिरिक्त काजमी ने अपनी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी भी दायर की है। उसका कहना है कि स्पेशल सेल ने उसे 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह लगातार जेल में है। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है। लिहाजा, उसे जमानत दी जानी चाहिए। साभार : जागरण





