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पीसीआई वाले काटजू ने अपराधी संजय दत्‍त की माफी के लिए पत्र लिखा

नई दिल्ली : एक तरफ जहां बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 1993 बम ब्लास्ट के एक मामले में मिली सजा पर माफी के लिए कोई अपील नहीं करने की बात कही है वहीं भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने गुरुवार शाम को संजय दत्त को माफी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने गृहमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी संजय दत्त को माफी देने की अपील की है।

नई दिल्ली : एक तरफ जहां बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 1993 बम ब्लास्ट के एक मामले में मिली सजा पर माफी के लिए कोई अपील नहीं करने की बात कही है वहीं भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने गुरुवार शाम को संजय दत्त को माफी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने गृहमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी संजय दत्त को माफी देने की अपील की है।

मालूम हो कि संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवदेन नहीं करने के ऐलान के बावजूद काटजू ने गुरुवार सुबह कहा था कि वह आगे बढ़ेंगे और दत्त तथा 1993 मुंबई बम विस्फोटों के मामले में दोषी करार दी गई जैबुन्निसा के लिए माफी की अपील करेंगे।

संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवेदन नहीं करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर काटजू ने कहा कि इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास माफी के लिए आवेदन करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि दत्त और जैबुन्निसा दोनों माफी के हकदार हैं।

यह पूछे जाने पर कि किस बुनियाद पर दोनों के लिए वह माफी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनहित इनमें से एक है । इसके लिए कई और पहलु हो सकते हैं जिनके आधार पर माफी दी जा सकती है। काटजू ने कहा कि उन्होंने संजय दत्त से बात किए बिना उन्हें माफ किए जाने की अपील जारी की है।

उन्होंने कहा कि अगर आप संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का अध्ययन करते हैं तो इनमें यह नहीं कहा है कि कौन अपील का सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 राज्यपाल को माफ करने का अधिकार देता है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि ‘परंतु ये दोनों अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करते हैं कि कौन अपील कर सकता है। यह भी नहीं लिखा है कि किन बुनियादों पर माफी दी जा सकती है। बीते 21 मार्च को 53 वर्षीय दत्त को उच्चतम न्यायालय ने पांच साल की सजा का आदेश दिया था। दूसरी ओर 70 साल की जैबुन्निसा अनवर काजी को भी पांच साल की सजा दी गई है। (एजेंसी)

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