आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में उत्तर प्रदेश में एकीकृत पुलिस एसोसियेशन बनाए जाने की मांग के सम्बन्ध में एक रिट याचिका दायर की गयी. इस याचिका में कहा गया है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में आईपीएस एवं पीपीएस अधिकारियों द्वारा बिना शासकीय अनुमति के एसोसियेशन बनाये गए हैं वहीँ अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारियों को एसोसियेशन बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
याचिका के अनुसार प्रार्थी (अर्थात मैं) सितम्बर 2011 में आईपीएस एसोसियेशन से त्यागपत्र देने के बाद 12 दिसंबर 2011 से लगातार पुलिस बल (अधिकारों की रोक) अधिनियम 1966 की धारा 3(1) के तहत उत्तर प्रदेश में एकीकृत पुलिस एसोसियेशन की अनुमति के लिए गृह विभाग को आवेदन कर रहा है पर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं किया है, अतः अब प्रार्थी ने इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.





