डाल्टनगंज : पलामू जिला के अधिवक्ता चितेश कुमार मिश्रा ने 23 दिसंबर को पलामू सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश, डाल्टनगंज ब्यूरो कार्यालय के दो रिर्पोटर अविनाश व शेखर सिंह, हिंदी दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग के संपादक बैजनाथ मिश्रा व डाल्टनगंज कार्यालय के रिपोर्टर अरुण शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें मानहानि, अमानत में खयानत व षडयंत्र शामिल हैं.
अधिवक्ता चितेश कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर शिकायत-वाद संख्या 1367/2011 में कहा है कि सभी आरोपियों ने उनके खिलाफ झूठी सूचना व झूठा आरोप लगातार प्रभात खबर व सन्मार्ग में दिनांक 17.9.11, 19.9.11 व 2.12.11 को प्रकाशित किया था. उक्त तिथि को उन्हें ब्लैकमेलर, जाली, ठग कहते हुए मानहानि किया गया है. उक्त शब्द का प्रयोग अखबार में होने के चलते 1992 से वकालत के पेशा में रहने के चलते बनी उनकी छवि काफी धूमिल हुई है.
अधिवक्ता ने कहा है कि वे सभी आरोपियों को सर्वप्रथम कानूनी नोटिस दिया लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दी. तब बाध्य होकर उन्हें न्यायालय की शरण में आना पड़ा है. अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने की प्रार्थना की है. अधिवक्ता ने उक्त आरोपियों पर अपने दायर परिवार पत्र में आईपीसी की धारा 203, 205, 211, 464, 499, 500, 501, 502 व 506 के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है.






