गुवाहाटी की सड़कों पर युवती के साथ हुई बदसलूकी मामले में आरोपित स्थानीय चैनल के संवाददाता गौरव ज्योति नेउग की अंतरिम जमानत को आज गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरव ने न्यायाधीश सीआर शर्मा की अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज महोदय ने पुलिस को अगले 30 जुलाई को मामले की पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया।
जमानत खारिज होने के बाद गौरव की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। गुवाहाटी के नए पुलिस अधीक्षक के आज पदभार ग्रहण के बाद से मीडिया हल्कों में यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर गौरव की गिरफ्तारी हो सकती है। मालूम हो कि युवती के साथ बदसलूकी मामले में पत्रकार गौरव और समाचार चैनल न्यूज लाइव की भूमिका को संदिग्ध बताने वाले आरटीआईकर्मी अखिल गोगोई गौरव की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठा रहे हैं।
गुवाहाटी से नीरज झा की रिपोर्ट.