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शेहला मसूद हत्‍याकांड : डेंजर की पत्‍नी ने सीबीआई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

: ताबिश गुनाह कबूलना चाहता है : इंदौर। चर्चित शेहला मसूद हत्याकांड में आरोपी साकिब अली उर्फ डेंजर की पत्नी ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वह उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दे रही है जिस पर सीबीआई से जवाब तलब किया गया है। वहीं सीबीआई ने जेल जाकर तीन आरोपियों के आवाज के नमूने ले लिए है जिन्हें मिलान के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जबकि शुक्रवार को एक अन्य शूटर ताबिश खान ने कहा कि वह अपना गुनाह कबूलना चाहता है। इससे पहले मुख्य शूटर इरफान ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बंद कमरे में बयान दर्ज कराएं थे।

: ताबिश गुनाह कबूलना चाहता है : इंदौर। चर्चित शेहला मसूद हत्याकांड में आरोपी साकिब अली उर्फ डेंजर की पत्नी ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वह उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दे रही है जिस पर सीबीआई से जवाब तलब किया गया है। वहीं सीबीआई ने जेल जाकर तीन आरोपियों के आवाज के नमूने ले लिए है जिन्हें मिलान के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जबकि शुक्रवार को एक अन्य शूटर ताबिश खान ने कहा कि वह अपना गुनाह कबूलना चाहता है। इससे पहले मुख्य शूटर इरफान ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बंद कमरे में बयान दर्ज कराएं थे।

डेंजर की पत्नी नूरजहां निवासी 27, हीला जमालपुरा, भोपाल ने सीबीआई की स्पेशल मजिस्‍ट्रेट डा. शुभ्रासिंह की अदालत में एक अर्जी देकर सीबीआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अर्जी में कहा गया है कि उसके दो पुत्र ताजबर अली (18 साल) व शेफ अली (16 साल) है जो क्रमश: 12वीं व 10वीं में पढ़ते है। उसके बड़े पुत्र की परीक्षा शुरू हो गई है, सीबीआई अनुसंधान के नाम उन्हें प्रताड़ित कर रही है और कहा जा रहा है कि उसके किसी भी पुत्र को कभी भी पुलिस थाने ले जाया जा सकता है। सीबीआई इसके पूर्व उसके देवर शाजिद अली को भी ले गई थी। सीबीआई उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दे रही है। इस पर मजिस्ट्रेट ने सीबीआई से 3 अप्रैल को जवाब देने को कहा है।

इधर, हत्याकांड के शूटर ताबिश खान निवासी कानपुर का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने उसे शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। सीबीआई द्वारा पुन: रिमांड नहीं मांगने पर उसे 11 अप्रैल तक जिला जेल भेजने के आदेश दिए गए। वह 20 मार्च से रिमांड पर सीबीआई के हवाले था। इस दौरान सीबीआई के एएसपी ए.जी. कौल ने एक अर्जी देकर कहा कि ताबिश धारा 164 के तहत अपना गुनाह कोर्ट के समक्ष कबूलना चाहता है इस पर मजिस्ट्रेट ने एकांत में ताबिश से बात कर उसे 164 के बयान की अहमियत व उसके दुष्परिणाम भी बताएं तब भी ताबिश ने अपनी इच्छा से गुनाह कबूलने की मंशा जताई। चूंकि ताबिश को सीबीआई की हिरासत में भोपाल से लाया गया था, लिहाजा उसे 2 अप्रैल तक जेल में अलग सेल में रखने के निर्देश दिए गए ताकि वह फिर से अपने इरादे पर विचार कर सके। उसे उस दिन सुबह 11 बजे पुन: कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश जारी किए है।

 

 
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