इंदौर से खबर है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता कमाल खान के पुत्रों व नौकरों द्वारा मीडियाकर्मियों से मारपीट के केस में गत 29 जुलाई को ‘राजीनामा’ होने से इंदौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमके सैनी ने केस को खत्म कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल 2013 को सहारा समय चैनल के रिपोर्टर भालचंद गर्दे राजबाड़ा पर कमाल भाई द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के दौरान कथित रूप से बिजली चोरी किए जाने के शॉट बना रहे थे।
तब कमाल भाई के पुत्र मास खान (21) एवं बिलाल खान (21) ने उसे गालियां देते हुए रोका। इस दौरान नौकर वसीम खान (23) व शरद जैन (52) भी वहां पहुंचे तो मारपीट कर कथित रूप से कैमरा भी तोड़ दिया। एक कैमरामैन अजय जायसवाल बीच-बचाव करने पहुंचा तो उसे भी चोट पहुंची। मामले में एमजी रोड थाने में धारा 294, 323, 506 व 94 के तहत पुत्रों व नौकरों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। मामले में दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया था, गत दिनों कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी गई किंतु एक तारीख में केस खत्म नहीं हुआ बाद में अगली तारीखों पर केस को खत्म कर दिया गया क्योंकि फरियादी रिपोर्टर ने ‘ऐतराज’ नहीं उठाया।






