हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। जगन अवैध सम्पत्ति मामले में कई महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं। याचिकाकर्ता और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
कडप्पा क्षेत्र के सांसद जगन के वकील निरंजन रेड्डी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल जमानत पाने के हकदार हैं क्योंकि सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद जांच पूरी करने और सभी पहलुओं में आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रही। उन्होंने सीबीआई के इस दलील का खंडन किया कि जगन को केवल वैनपिक सौदे के मामले में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले का कोई अन्य पहलू नहीं है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अशोक भान ने अदालत से कहा कि सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए समय की जरूरत है।
सीबीआई ने यह शिकायत भी की कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी को पिछले वर्ष 27 मई को गिरफ्तार किया था। वह इस समय हैदराबाद के चंचलगुडा स्थित केंद्रीय कारागार में बंद है। (खाख)





