नई दिल्ली। एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की मानहानि शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। चौधरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए गलत आरोप लगाए गए थे। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने तुगलक रोड थाने के प्रभारी (एसएचओ) को जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) के उन 16 अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया है जिनके खिलाफ चौधरी ने आरोप लगाए हैं।
कोर्ट ने जांच चार सप्ताह में पूरी करने को कहा। अदालत ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि 17 आरोपियों में से 15 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहे हैं, इसलिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा के संदर्भ में यह निर्देश दिया जाता है कि पुलिस स्टेशन तुगलक रोड के एसएचओ शिकायत में दर्ज आरोपों की जांच करेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि एसएचओ शिकायत में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच करेंगे।
उल्लेखनीय है कि नवीन जिंदल की कंपनी ने सुधीर चौधरी, समीर आहलूवालिया तथा मालिकद्वय सुभाषचंद्रा एवं पुनीत गोयनका पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने थाने में मामला भी दर्ज कराया था। नवीन जिंदल ने प्रेस कांफ्रेंस करके एक सीडी भी जारी की थी, जिसमें दोनों संपादकों को पैसे मांगते हुए दिखाया गया था। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने दोनों संपादकों को गिरफ्तार भी किया था, जो बाद में जमानत पर छूट गए।
जी-जिंदल प्रकरण की सभी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-





