जी न्यूज संपादक सुधीर चौधरी द्वारा दायर एक अर्जी पर अदालत ने ट्वीटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसमें पूरी जांच हुए बिना किसी को अरेस्ट न करने का निर्देश दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट की महानगर दंडाधिकारी विजेता सिंह ने आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी को निर्देश दिया है कि वह चौधरी के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करे। अदालत ने पुलिस को मामले में की जाने वाली कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट 18 अप्रैल तक पेश करने को कहा है।
अदालत ने पुलिस से यह भी कहा कि जब तक उचित कारण सामने न आए, तब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाए। इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी पूरी जांच पड़ताल के बाद की जाए। सुधीर चौधरी ने अदालत में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर एक अर्जी दायर की थी। अर्जी में चौधरी ने कहा था कि उनके खिलाफ जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये मांगे जाने के आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ट्वीटर अकाउंट का अनुसरण करते हुए उनकी साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी मानहानि की। इससे उनके छवि को धक्का लगा।






