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सोएपुर शराबकांड में पत्रकार पवन सिंह समेत चार को हाई कोर्ट की नोटिस

बनारस के चर्चित सोयेपुर शराब कांड के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के खिलाफ की गयी अपील में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मामले के आरोपितों जनसंदेश टाइम्‍स के पत्रकार पवन सिंह, वंश नारायण राजभर, अजय गुप्ता व सुरेश पाल को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बनारस के चर्चित सोयेपुर शराब कांड के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के खिलाफ की गयी अपील में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मामले के आरोपितों जनसंदेश टाइम्‍स के पत्रकार पवन सिंह, वंश नारायण राजभर, अजय गुप्ता व सुरेश पाल को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मामले के अनुसार कैंट थानान्तर्गत सोयेपुर गांव में 16 फरवरी 2010 को जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गयी थी, जिसमें महेश जायसवाल समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में महेश जायसवाल की पत्नी नीतू जायसवाल ने अदालत के माध्यम से पवन सिंह, वंश नारायण राजभर, अजय गुप्ता व सुरेश पाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 272, 386 व 387 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में उसने आरोप लगाया था कि उसके पति महेश जायसवाल सोयेपुर में जमीन खरीदने-बेचने का काम करते हैं। इन आरोपितों ने उनसे 20 लाख रुपये व चार बिस्वा जमीन की मांग की थी, मांग पूरी नहीं करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।

नीतू ने कोर्ट को बताया कि इस पर प्रार्थिनी ने आईजी से शिकायत की थी। इस शिकायत से नाराज होकर उक्त आरोपितों ने साजिश के तहत सोयेपुर शराब कांड को अंजाम देते हुए फर्जी तौर पर मेरे पति को फंसा दिया। इस मामले में कैंट पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दिया था। इस बात की जानकारी जब नीतू को हुई तो उसने अदालत में प्रोटेस्ट दाखिल किया। प्रोटेस्ट पर सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को तलब किया और धारा 388 व 506 में विचारण हेतु 18 जुलाई 2013 की तिथि नियत किया है। इस आदेश से क्षुब्ध नीतू जायसवाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका दाखिल की और आरोपियों पर 304, 272, 386 एवं 387 लगाए जाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एससी अग्रवाल ने चारों आरोपितों को चार सप्ताह में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

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