सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में दायर रिट याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चार सप्ताह में निस्तारित करने के आदेश दिये हैं. जस्टिस उमानाथ सिंह व जस्टिस महेंद्र दयाल की बेंच ने यह आदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिए हैं.
डॉ. ठाकुर ने अपने प्रत्यावेदनों में सभी समाचारपत्रों और न्यूज़ चैनलों को एक निश्चित समयसीमा तक अपने अभिलेख रखने और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे मांगे जाने पर उचित शुल्क पर उनकी प्रति प्रदान किये जाने हेतु दिशानिर्देश बनाए जाने का निवेदन किया गया था. इसके साथ ही इस याचिका में न्यूज़ चैनलों को अपने समस्त प्रसारण की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी को देने हेतु निर्देशित किये जाने की भी प्रार्थना की गयी थी. साथ ही सभी अखबारों और न्यूज़ चैनलों को दूसरे अखबार और न्यूज़ चैनल को संदर्भित करते समय उनका पूरा नाम लेने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी थी.
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