मुंगेर। पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति माननीय अंजना प्रकाश के 17 दिसंबर, 2012 के ऐतिहासिक आदेश के आलोक में ज्यो मुंगेर पुलिस का शिकंजा दैनिक हिन्दुस्तान के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कसता जा रहा है, देश के कापोरेट प्रिंट मीडिया की लाबी ने मुंगेर के कर्मठ, ईमानदार और तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक पी. कन्नन को मुंगेर से हटाने की मुहिम को तेज कर दिया है। 200 करोड़ के दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाला में अब नामजद अभियुक्तों को अपनी गिरफ्तारी की चिंता सताने लगी है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए कारपोरेट मीडिया के अभियुक्तगण किसी प्रकार का गेम किसी भी राजनीतिक स्तर पर खेल सकते हैं, ऐसा स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है। पटना उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर के इस फैसले के बाद मुंगेर कोतवाली कांड संख्या-445/2011 के नामजद अभियुक्त श्रीमती शोभना भरतिया (अध्यक्ष, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली), अमित चोपड़ा (पूर्व प्रकाशक, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली), शशि शेखर (प्रधान संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली), अवध कुमार श्रीवास्तव उर्फ अकू श्रीवास्तव ( पूर्व संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, पटना संस्करण, पटना) और बिनोद बंधु ( पूर्व स्थानीय संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, भागलपुर संस्करण, भागलपुर) के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बिहार पुलिस अब नामजद अभियुक्तों को किसी भी क्षण गिरफ्तार कर सकती है। सभी नामजद अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420/471 और 476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट,1867 की धाराएं 8 (बी), 14 और 15 के अन्तर्गत आरोपित हैं।
मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट. इनसे संपर्क मोबाइल नं. -09470400813 के जरिए किया जा सकता है.
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