मुंगेर। राष्ट्रीय स्तर के दैनिक हिन्दुस्तान के लगभग दो सौ करोड़ के सनसनीखेज विज्ञापन घोटाले के नामजद आरोपी प्रधान संपादक ‘हिन्दुस्तान‘ शशि शेखर, पूर्व कार्यकारी संपादक ‘हिन्दुस्तान‘ पटना संस्करण अकु श्रीवास्तव, उप-स्थानीय संपादक ‘हिन्दुस्तान‘ भागलपुर संस्करण बिनोद बंधु और प्रकाशक ‘हिन्दुस्तान‘ अमित चोपड़ा ने भी अब पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्त्ति मिस रेखा एम दोशित के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत क्रिमिनल मिससेलिनियस, जिसकी संख्या- क्रि0मिस0- 16763/2012 है, दायर किया है।
पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका में सभी नामजद अभियुक्तों ने मुंगेर कोतवाली पुलिस थाना की प्राथमिकी, जिसकी संख्या-445/2011, दिनांक 18 नवंबर, 2011 है, को रद्द (क्वेश) करने की प्रार्थना उच्च न्यायालय से की है। सभी अभियुक्तों ने पटना उच्च न्यायालय में इस याचिका के निबटारा होने तक मुंगेर पुलिस को अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई (कोअरसिव -स्टेप) करने से रोकने की भी प्रार्थना की है।
इस बीच, पटना उच्च न्यायालय के डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाला कांड के सूचक व सामाजिक कार्यकर्त्ता मन्टू शर्मा (मुंगेर) को आगामी 09 जुलाई, 2012 को पटना उच्च न्यायालय में हाजिर होने की नोटिस भेजी है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि पटना उच्च न्यायालय अभियुक्तों की ओर से दायर याचिका पर 09 जुलाई को सुनवाई करेगा। नामजद अभियुक्तों ने पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका में बिहार सरकार, मुंगेर के जिला पदाधिकारी और भागलपुर के जिला पदाधिकारी को भी ‘अपोजिट-पार्टी‘ बनाया है।
स्मरणीय है कि हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाला की प्रथम नामजद अभियुक्त द हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड की अध्यक्ष व पूर्व राज्य सभा सदस्य शोभना भरतिया पहले ही इसी मुकदमे में पटना उच्च न्यायालयमें क्रिमिनल मिससेलिनियस, जिसका नम्बर – क्रि0 मिस0 नं0- 2951/2012 है, दायर कर चुकी हैं। इस याचिका पर सुनवाई में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त्ति ज्योति शरण ने शोभना भरतिया के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई (कोअरसिव-स्टेपस) पर रोक लगा दी है।
स्मरणीय है कि मुंगेर पुलिस ने दैनिक हिन्दुस्तान के लगभग दो सौ करोड़ के विज्ञापन घोटाले में पर्यवेक्षण रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त शोभना भरतिया (अध्यक्ष, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड), शशि शेखर (प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान), अकु श्रीवास्तव (पूर्व कार्यकारी संपादक, हिन्दुस्तान, पटना संस्करण), बिनोद बंधु (उप-स्थानीय संपादक, भागलपुर संस्करण) और अमित चोपड़ा (मुद्रक एवं प्रकाशक, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड) के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं क्रमशः 420, 471, 476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट 1867 की धाराएं 8 (बी), 14 और 15 के तहत लगाए गए सभी आरोपों को ‘प्रथम दृष्टया सत्य‘ घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक पी. कन्नन ने इस मुकदमे में अभियोजन के पक्ष में रिपोर्ट-टू भी जारी कर दी है। अब पुलिस को इस मुकदमे में नामजद और अप्राथमिक अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय में समर्पित करना बाकी है।
मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट. इनसे संपर्क मोबाइल नम्बर 09470400813 के जरिए किया जा सकता है.
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