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हिन्दुस्तान, रांची के संपादक सहित दो रिपोर्टरों को कोर्ट का समन

पलामू के वरीय अधिवक्ता मंगलदेव सिंह ने 25 मई 2011 को पलामू सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में मिथ्या समाचार प्रकाशित कर उनकी प्रतिष्ठा हनन से संबंधित परिवाद दायर किया था. परिवाद संख्या 429/2011 है. अदालत ने पर्याप्‍त साक्ष्य के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता 501 के तहत हिन्दुस्तान के संपादक दिनेश मिश्र व डालटनगंज कार्यालय के प्रभारी सतीश सुमन व रिर्पोट दिलीप कुमार के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

पलामू के वरीय अधिवक्ता मंगलदेव सिंह ने 25 मई 2011 को पलामू सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में मिथ्या समाचार प्रकाशित कर उनकी प्रतिष्ठा हनन से संबंधित परिवाद दायर किया था. परिवाद संख्या 429/2011 है. अदालत ने पर्याप्‍त साक्ष्य के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता 501 के तहत हिन्दुस्तान के संपादक दिनेश मिश्र व डालटनगंज कार्यालय के प्रभारी सतीश सुमन व रिर्पोट दिलीप कुमार के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

 
वरीय अधिवक्ता मंगलदेव सिंह ने हिन्दुस्तान के वरीय संपादक दिनेश मिश्र सहित मेदिनीनगर कार्यालय के प्रभारी सतीश सुमन व रिर्पोटर दिलीप कुमार के विरूद्ध वरीय अधिवक्ता को प्रतिष्ठा हनन करने की नियत से गलत दुष्‍प्रचार करने हेतु मिथ्या समाचार दैनिक हिन्दुस्तान में छापने से संबंधित परिवाद दायर किया था. वरीय अधिवक्ता ने अपने पक्ष से संबंधित गवाहों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया. सभी साक्षियों ने भी अखबार में छपे समाचार को पढ़ने के बाद समाचार को मिथ्या व प्रतिष्ठा हनन होने की बात की पुष्टि की. 
 
इस मामले में हिन्दुस्तान मेदिनीनगर कार्यालय के प्रभारी सतीश सुमन व रिर्पोट दिलीप कुमार ने 4 अगस्त 2012 को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल किया था, अदालत ने पर्याप्‍त प्रतिभूति लेकर जमानत अर्जी को स्वीकृत कर लिया. शेष आरोपी अनुपस्थित रहे. अगली तिथि 18 सितंबर निश्चित की गई है. इस मामले को प्रोविंशियल इंचार्ज सह संयुक्त समाचार संपादक वाइएन झा ने उक्त मामले को काफी हल्क तरीके से लिया. उन्होंने समय रहते मेदिनीनगर कार्यालय से छपी समाचार पर संज्ञान लेकर वरीय संपादक दिनेश मिश्र से वार्ता नहीं की. दूसरी ओर सतीश सुमन ने भी उक्त मैटर पर संपादक को समय रहते सूचना नहीं दी. बाध्य हो कर वरीय अधिवक्ता को पदिवार दायर करना पड़ा. जबकि अखबार में प्रकाशित समाचार को लेकर वरीय अधिवक्ता मंगलदेव सिंह ने कानूनी नोटिस भी रांची कार्यालय भेजा था. नीचे समन की कॉपी.
 
 
 
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