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हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाला : डीजीपी बोले- ईश्वर ने आप लोगों के साथ न्याय किया, मैंने कुछ नहीं किया

मुंगेर (बिहार) : ईश्वर की ओर दोनों हाथों को उपर उठाकर बिहार के पुलिस महानिदेशक अभ्यानन्द ने मुंगेर में कहा है कि 'ईश्वर ने आप लोगों के साथ न्याय किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है।' मौका था जब मुंगेर के पुलिस अधीक्षक के सभा कक्षा में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल, जिसका नेतृत्व वरीय पत्रकार और अधिवक्ता काशी प्रसाद कर रहे थे, ने पुलिस महानिदेशक को इस बात के लिए साधुवाद दिया कि उनके नेतृत्व में मुंगेर की पुलिस ने दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले में पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्त शोभना भरतिया सहित अन्य सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सभी वर्णित आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य घोषित कर दिया।

मुंगेर (बिहार) : ईश्वर की ओर दोनों हाथों को उपर उठाकर बिहार के पुलिस महानिदेशक अभ्यानन्द ने मुंगेर में कहा है कि 'ईश्वर ने आप लोगों के साथ न्याय किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है।' मौका था जब मुंगेर के पुलिस अधीक्षक के सभा कक्षा में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल, जिसका नेतृत्व वरीय पत्रकार और अधिवक्ता काशी प्रसाद कर रहे थे, ने पुलिस महानिदेशक को इस बात के लिए साधुवाद दिया कि उनके नेतृत्व में मुंगेर की पुलिस ने दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले में पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्त शोभना भरतिया सहित अन्य सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सभी वर्णित आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य घोषित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मुंगेर पुलिस ने कोतवाली कांड संख्या- 445।2011 में सभी नामजद अभियुक्तों क्रमशः शोभना भरतिया, शशि शेखर, अकु श्रीवास्तव, बिनोद बंधु, अमित चोपड़ा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420।471।476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धाराएं 8।बी0।,14 एवं 15 के तहत लगाए गए सभी आरोपों को अनुसंधान और पर्यवेक्षण में प्रथम दृष्टया सत्य घोषित कर दिया है ।

पत्रकारों के शिष्टमंडल ने पुलिस महानिदेशक को यह भी सूचना दी है कि मुजफ्फरपुर स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दैनिक जागरण के सरकारी विज्ञापन फर्जीवाड़ा से जुड़ा एक परिवाद-पत्र  वादी रमण कुमार यादव के द्वारा दायर किया गया है। इस परिवाद-पत्र में मुंगेर के श्रीकृष्ण प्रसाद ।अधिवक्ता।, बिपिन कुमार मंडल ।अधिवक्ता। और कंचन शर्मा गवाह हैं।
 
पुलिस महानिदेशक को शिष्टमंडल ने यह भी बताया कि दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन फर्जीवाड़ा मुकदमे में प्रथम अभियुक्त शोभना भरतिया ने मुंगेर कोतवाली कांड संख्या- 445। 2011 में प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिससेलीनियस याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति माननीय अंजना प्रकाश के न्यायालय में चल रही है। अगली सुनवाई की तारीख आगामी 26 नवंबर, 2012 है।

मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट, मोबाइल नं. -09470400813


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