सिक्योरिटीज अपैलेट ट्राइब्यूनल (एसएटी) ने सहारा को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। साथ ही, एसएटी ने सेबी और सहारा मामले की सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है। सहारा ने सुब्रत रॉय सहारा की निजी संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करने के सेबी के फैसले को एसएटी में चुनौती दी है। सहारा द्वारा पैसे न चुकाए जाने पर सेबी ने सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारियों के साथ ग्रुप कंपनियों के बैंक खाते सील किए है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन को निवेशकों से जुटाए गए 24000 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। (मकं)