पणजी : पत्रकार व पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर सोमवार को गोवा पुलिस ने पिछले साल नवंबर में यहां के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में एक महिला पत्रकार के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और उसकी मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। इन आरोपों में दोषी पाए जाने पर तेजपाल को सात साल से अधिक की सजा हो सकती है।
जांच अधिकारी सुनीता सावंत ने तेजपाल पर धारा 354, 354-ए (यौन उत्पीड़न), 341 और 342 (गलत तरीके से रोकना), 376 (बलात्कार), 376-2एफ और 376-2के (अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाना और अपने संरक्षण में महिला के साथ बलात्कार करना) के तहत आरोप लगाए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुजा प्रभुदेसाई के समक्ष दाखिल 2,684 पृष्ठों के आरोप पत्र में पीड़ित, तहलका पत्रिका के कर्मचारियों और मामले के जांच अधिकारी सहित 152 गवाहों के बयान हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि यह साबित करने के लिये रिकॉर्ड में पर्याप्त बयान हैं कि तेजपाल ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न और पीड़ित की मर्यादा भंग करने की बात स्वीकार की।