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हिंदुस्‍तान के अवैध प्रकाशन को लेकर दायर याचिका पर फैसला 5 नवम्‍बर को

मुंगेर। मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने हिंदुस्‍तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के कई वरिष्‍ठयों के खिलाफ दायर किए गए परिवाद-पत्र संख्या -993सी0/2011 में मुकदमा को स्वीकार करने के मामले में अपना फैसला आगामी 04 नवंबर, 2011 तक सुरक्षित कर दिया है। अब न्यायालय इस मामले में 05 नवंबर को अपना फैसला देगा।

मुंगेर। मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने हिंदुस्‍तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के कई वरिष्‍ठयों के खिलाफ दायर किए गए परिवाद-पत्र संख्या -993सी0/2011 में मुकदमा को स्वीकार करने के मामले में अपना फैसला आगामी 04 नवंबर, 2011 तक सुरक्षित कर दिया है। अब न्यायालय इस मामले में 05 नवंबर को अपना फैसला देगा।

स्मरणीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता मन्टू शर्मा ने मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा की अदालत में मेसर्स दी हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड की अध्यक्ष शोभना भरतिया, प्रकाशक अमित चोपड़ा, प्रधान संपादक दैनिक हिन्दुस्तान शशि शेखर, कार्यकारी संपादक पटना संस्करण अकु श्रीवास्तव और उप-स्थानीय संपादक भागलपुर संस्करण बिनोद बंधु के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 471 एवं 474 और प्रेस एण्ड रजिस्‍ट्रेशन एवं बुक्स एक्ट 1867 की धाराएं 8बी, 14 और 15 के तहत परिवाद-पत्र दायर किया है।

परिवाद-पत्र में मन्टू शर्मा ने आरोप लगाया है कि सभी विपक्षीगण मिल जुलकर बिना रजिस्‍ट्रेशन प्राप्त किए ही दैनिक हिन्दुस्तान का मुंगेर संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं और अवैध प्रकाशन के जरिए करोड़ों-करोड़ का सरकारी विज्ञापन बटोर कर राजस्व को लूट रहे हैं। वादी मन्टू शर्मा की ओर से न्यायालय में बहस वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने की है। वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी, तो वे इस मुकदमे में न्यायालय में आगामी 5 नवंबर को पुनः बहस करेंगे और न्यायालय से फैसला देने की याचना करेंगे।

मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट.

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