कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार को एक व्यापारी को ट्विटर पर उसे बदनाम करने के एवज में 86 लाख रूपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है। मलेशिया में इस तरह का यह पहला मामला है जब निंदात्मक ट्विट्स के लिए किसी को हर्जाना दिया गया है। 'सिटिज़न नदेस'के रूप में प्रसिद्ध आर नदेस्वरण को न्यायाधीश अमेलिया टी हांग गोक ने मोहमद सलीम फ़तेह को सामान्य क्षति के तौर पर 300.000 आरएम (मलेशियन करेंसी) और 200,000 आरएम गंभीर क्षति के रूप में देने का आदेश दिया है। अदालत ने सलीम को हर्जाने के तौर पर कुल 500,000 आरएम (करीब 86 लाख रुपए) दिया। अदालत ने नदेस्वरण को निंदात्मक ट्विट्स दोहराने से रोकने का भी आदेश दिया है। (एजेंसी)





