शैक्षिक चैनल शुरू करने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना अधर में लटक गयी है. उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक अनुमति नहीं मिली है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चौबीसों घंटे प्रसारित होने वाले 50 चैनलों को शुरू करने के लिए कदम उठाया था और उसने इन चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग की इजाजत के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क किया था.
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन चैनलों को शुरू करने की अपनी इजाजत रोक ली क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं कर पाए. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार टीवी चैनल की अनुमति की मांग करने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए. अधिकारियों ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई कंपनी नहीं है.
सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने घटनाक्र म की पुष्टि की, ‘हमने उन जरूरतों के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत तैयार की गई हैं.’ समझा जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर अपना जवाब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नहीं भेजा है. साभार : सहारा





