भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाजार नियामक ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सहारा समूह तीन करोड़ निवेशकों से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने में असफल रहा है। सेबी ने कहा, 'सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एसएचसीआईएल) और उनके प्रवर्तकों-निदेशकों अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे, वंदना भार्गव और सुब्रत राय सहारा के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है।





