रीवा : नारी की नग्न तस्वीर प्रकाशित किए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के मुख्य न्यायाधीश एसके पालो ने सतना से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर समाचार पत्र के प्रधान संपादक मनमोहन अग्रवाल, प्रकाशक एवं मुद्रक के विरुद्ध दंडनीय निगरानी आवेदन पत्र धारा 292, 293 एवं धारा 3, 4 व 6 महिलाओं का अनिष्ट रूपण प्रतिषोध अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए जाने का आदेश सुनाया है.
ज्ञात हो कि गत 4 जनवरी 2012 को उक्त समाचार पत्र के पृष्ठ क्रमांक दो पर महिला की अर्धनग्न तस्वीर का प्रकाशन किया गया था. जिस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शहर इकाई रीवा व अधिवक्ता नागेन्द्र सिंह गहरवार ने निगरानी शिकायत पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. 10 माह बाद 29 नवबंर 12 को सत्र न्यायाधीश रीवा एसके पालो ने नोटिस जारी करने का आदेश सुनाया है.






