हैदराबाद एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले लखनऊ के दो विद्यार्थियों तनया ठाकुर और उसके भाई आदित्य द्वारा आज सीजेएम लखनऊ के सामने 156 (3) सीआरपीसी में प्रार्थनापत्र दिया गया. सीजेएम राजेश उपाध्याय ने गोमतीनगर थाना से 18 जनवरी 2013 को रिपोर्ट मंगवाई है. वादी के अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी हैं. ओवैसी ने अपने भाषण में खुलेआम हिंदू-मुसलामानों में अतीव तनाव बढाने वाले अत्यंत आपत्तिजनक और भडकाऊ बातें कही थीं. तनया और आदित्य ने इस सम्बन्ध में धारा 153ए, 295ए, 298, 504, 505, 506 आईपीसी एवं धारा 66ए आईटी एक्ट 2000 में एफआईआर दर्ज करने को कहा था.
इससे पहले थानाध्यक्ष गोमतीनगर एस के गौतम ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और इन बच्चों से कहा था कि हम एफआईआर तब दर्ज करेंगे जब कोई क़ानून-व्यवस्था की घंटना घट जायेगी, उससे पहले नहीं.





