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हिंदुस्‍तान विज्ञापन फर्जीवाड़ा : मंटू शर्मा ने अमित चोपड़ा के कंपनी से अलग होने की जानकारी एसपी को दी

: अजय कुमार जैन बने नए प्रकाशक और मुद्रक : मुंगेर। 200 करोड़ के दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले से जुड़ी दो याचिकाओं में 17 दिसंबर, 12 को पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश आने के बाद मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड के प्रबंधन ने अचानक कोतवाली मुंगेर कांड संख्या-445/2011 के नामजद अभियुक्त प्रकाशक और मुद्रक अमित चोपड़ा को अब विधिवत कंपनी से अलग कर दिया है।

: अजय कुमार जैन बने नए प्रकाशक और मुद्रक : मुंगेर। 200 करोड़ के दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले से जुड़ी दो याचिकाओं में 17 दिसंबर, 12 को पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश आने के बाद मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड के प्रबंधन ने अचानक कोतवाली मुंगेर कांड संख्या-445/2011 के नामजद अभियुक्त प्रकाशक और मुद्रक अमित चोपड़ा को अब विधिवत कंपनी से अलग कर दिया है।

वर्ष 2013 में प्रथम सप्ताह में मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड के नए प्रकाशक और मुद्रक अजय कुमार जैन बनाए गए हैं। दैनिक हिन्दुस्तान के मुंगेर संस्करण में अंतिम पृष्ठ पर प्रिंट लाइन में अब मुद्रक और प्रकाशक के रूप में अजय कुमार जैन का नाम छपना शुरू हो गया है। यूं प्रकाशक और मुद्रक अमित चोपड़ा के कंपनी से अलग होने की खबर पटना उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद से ही उड़ रही थी।

200 करोड़ के दैनिक हिन्दुस्तान विज्ञापन घोटाले के नामजद अभियुक्त शोभना भरतिया, अध्यक्ष, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड के द्वारा कोतवाली मुंगेर कांड संख्या-445/2011 के नामजद अभियुक्त मुद्रक और प्रकाशक अमित चोपड़ा को कंपनी से अलग करने से संबंधित जानकारी कांड के सूचक मन्टू शर्मा ने मुंगेर के पुलिस अधीक्षक पी0 कन्नन को मिलकर दे दी है। श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को यह भी सूचित किया है कि अभियुक्त शोभना भरतिया ने इस कांड के अन्य अभियुक्त अकू श्रीवास्ताव को पटना से हटाकर नई दिल्ली स्थित अपने अन्य कार्यालय में पदस्थापित कर दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शोभना भ‍रतिया, अमित चोपड़ा, शशिशेखर और अन्य के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति माननीय अंजना प्रकाश ने अपने 17 दिसंबर के ऐतिहासिक फैसले में मुंगेर कोतवाली कांड संख्या-445/2011 के अनुसंधान में इस अवस्था में हस्तक्षेप करने से साफ इन्कार कर दिया। माननीय न्यायमूर्ति ने इस कांड के सभी नामजद अभियुक्तों के एफआईआर रद्द करने वाले सभी आवेदनों पर भी संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। इस ऐतिहासिक आदेश में माननीय न्यायमूर्ति ने मुंगेर पुलिस को दैनिक हिन्दुस्तान के 200 करोड़ के सरकारी विज्ञापन घोटाला में अनुसंधान तेज करने और इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर पुलिस अनुसंधान पूरा करने का भी आदेश  निर्गत कर दिया। न्यायालय ने इस आदेश की प्रति फैक्स से मुंगेर के पुलिस अधीक्षक को भेजने का भी आदेश दिया।

पटना उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर के इस फैसले के बाद मुंगेर कोतवाली कांड संख्या-445/2011 के नामजद अभियुक्त श्रीमती शोभना भरतिया, (अध्यक्ष, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली), अमित चोपड़ा (पूर्व प्रकाशक, मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, नई दिल्ली), शशि शेखर (प्रधान संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली), अवध कुमार श्रीवास्तव उर्फ अकु श्रीवास्तव (पूर्व संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, पटना संस्करण, पटना) और बिनोद बंधु (स्थानीय संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, भागलपुर संस्करण, भागलपुर) के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बिहार पुलिस अब नामजद अभियुक्तों को किसी भी क्षण गिरफ्तार कर सकती है। सभी नामजद अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420/471 और 476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट,1867 की धाराएं 8 (बी),14 और 15 के अन्तर्गत आरोपित हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व के अपने आदेशों में अंतिम आदेश आने तक सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब पटना उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश आ जाने के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो गई है। सभी नामजद अभियुक्तों पर आरोप है कि उन लोगों ने केन्द्र और राज्य सरकारों के सरकारी विज्ञापनों को पाने के लिए बिना निबंधन वाले दैनिक हिन्दुस्तान अखबार को सरकार के समक्ष निबंधित अखबार के रूप में पेश किया और जालसाजी और धोखाधड़ी करके लगभग 200 करोड़ का सरकारी विज्ञापन विगत 10 वर्षों में अवैध ढंग से प्राप्त कर सरकरी राजस्व की लूट मचा दी। इस बीच, मुंगेर के पुलिस उपाधीक्षक एके पंचालर और पुलिस अधीक्षक पी कन्नन ने अपनी पर्यवेक्षण-टिप्पणियों में सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ‘‘प्रथम दृष्टया सत्य‘‘ घोषित कर दिया है।

मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट. इनसे संपर्क मोबाइल नं. -09470400813 के जरिए किया जा सकता है. 


हिंदुस्‍तान के इस विज्ञापन घोटाले के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें – हिंदुस्‍तान का विज्ञापन घोटाला

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