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आईपीएस के नियम विरुद्ध ट्रांसफर मामले में कैट ने सरकार से मांगा जवाब

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) की लखनऊ बेंच ने आज आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा आईजी अभियोजन से आईजी नागरिक सुरक्षा के पद पर हुए ट्रांसफर के विरुद्ध दायर याचिका में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब माँगा और अंतरिम प्रार्थना के विषय में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।

बहस के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे इस मामले में अपना प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिस के बाद न्यायिक सदस्य नवनीत कुमार ने केस की सुनवाई होने तक याची को अभियोजन विभाग में रखे जाने सम्बंधित अंतरिम प्रार्थना पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया, जो सोमवार को सुनाया जाएगा।

याचिका में श्री ठाकुर ने कहा है कि उन्हें 30 जनवरी को बिना सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किये तथा बिना कोई कारण बताये 15 दिन में अभियोजन विभाग से हटा दिया गया जो 28 जनवरी 2014 को संशोधित आईपीएस कैडर रूल्स 1954 के नियम 7 के खिलाफ है।

 

डॉ. नूतन ठाकुर, # 094155-34525

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