समाचार पत्रों और न्यूज़ एजेंसियों के संगठन 'कंफेडेरेशन ऑफ न्यूज़ पेपर एंड न्यूज एम्प्लॉईज़ ऑर्गेनाइज़ेशन(CNNAEO)'ने समाचार पत्रों और न्यूज़ एजेंसियों के कर्मचारियों के वेज पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की है। CNNAEO ने इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी(INS) के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार के उस बयान की आलेचना की है जिसमें उन्होने कहा था कि न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री के सामने अस्तित्व का संकट है और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित 'इच्छा मृत्यु' की आवश्यकता नहीं है।
CNNAEO के महासचिव एमएस यादव ने एक बयान में कहा कि INS द्वारा सुप्रीम केर्ट के 7 फरवरी के आदेश की आलोचना उसकी वेज पुनरीक्षण विरोधी नीति के दर्शाता है। जब-जब वेज पुनरीक्षण की बात की जाती है तब-तब INS द्वारा न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री के सामने अस्तित्व के संकट की बात उठाई जाती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 7 फरवरी के निर्णय में मजीठिया वेज बोर्ड की अधिसूचना को सही ठहराया था।