देवरिया। करन्ट लगने से एक किशोर की मौत हो जाने के मामले में बिजली विभाग के अधिशासी अभियन्ता सहित चार लोगों के खिलाफ 11 मार्च को पुलिस थाने में गैर ईरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चनप्पा ने को बताया कि रामप्रभंस पुत्र जंगली चैहान निवासी वार्ड नं. 09, परशुराम धाम, जनपद देवरिया द्वारा सूचना दी गई कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत तार टूटने से उसमें प्रवाहित करन्ट की चपेट में आने से उसका लड़का सोनू उम्र 20 वर्ष की मृत्यु हो गयी। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में मृतक के परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर थाना सलेमपुर में मुकदमा दर्ज कर अधिशासी अभियन्ता उपखण्ड सलेमपुर, जेई विद्युत, सलेमपुर, शहर लाइनमैन सलेमपुर और एसडीओ सलेमपुर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
वहीं प्रेरको की नियुक्ति में धोखाधड़ी करने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित दो व्यक्तियों पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। इस सम्बन्ध में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि वादी दिवाकर उपाध्याय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत दाखिल की थी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी एमए अन्सारी व रेहाना खातून ने आपसी सांठ-गांठ कर एवं कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से शिक्षा विभाग में प्रेरक पद पर विधि विरुद्ध तरीके से रेहाना खातून को नौकरी प्रदान की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
देवरिया से ओपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।