लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अपना कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे विदेशी दौरों सहित तमाम अवसरों पर नयी दिल्ली तथा लखनऊ, जहां उनके सरकारी कार्यालय मौजूद हैं, से बाहर जाने पर रोक लगाए जाने हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में आज एक पीआईएल(जन हित याचिका) दायर किया है.
याचिका के अनुसार हाल में ही यूपी के आधा दर्जन मंत्री 18 दिनों की विदेशी यात्रा पर गए और इसी प्रकार तमाम केन्द्रीय और राज्य सरकार के मंत्री बिना किसी को अपना दायित्व सुपुर्द किये शासकीय मुख्यालय से बाहर जाते रहते हैं. यह शासकीय व्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है क्योंकि हमारे संविधान और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य बंटवारा नियमावलियों के तहत प्रत्येक मंत्रालय का अंतिम दायित्व सम्बंधित मंत्री में निहित होता है.
डॉ नूतन ठाकुर के अनुसार यह नागरिकों को प्रदत्त अबाध और निरंतर शासकीय व्यवस्था के संवैधानिक और विधिक अधिकारों का हनन है और इसे तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता है.