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Fraud Nirmal Baba (85) : तनया और आदित्‍य ने बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई

लखनऊ. लोगों को अजीबो-गरीब उपाय बताने वाले निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरुला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को गोमती नगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की बेटी तनया ठाकुर और बेटे आदित्य ठाकुर के आवेदन पर निर्मल बाबा के खिलाफ धारा पुलिस ने आईपीसी की धारा 417, 419, 420 के तहत धोखाधड़ी व अन्य आरोपों और धारा  508 (ईश्वरीय नाराजगी का भय दिखा कर गलत लाभ लेना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। 

लखनऊ. लोगों को अजीबो-गरीब उपाय बताने वाले निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरुला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को गोमती नगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की बेटी तनया ठाकुर और बेटे आदित्य ठाकुर के आवेदन पर निर्मल बाबा के खिलाफ धारा पुलिस ने आईपीसी की धारा 417, 419, 420 के तहत धोखाधड़ी व अन्य आरोपों और धारा  508 (ईश्वरीय नाराजगी का भय दिखा कर गलत लाभ लेना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। 

उल्‍लेखनीय है गौरतलब है कि तनया और आदित्य ने 10 अप्रैल 2012 को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में निर्मजीत सिंह नरूला के विरुद्ध एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, थानेदार ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों बच्चे लखनऊ के एसएसपी/डीआईजी आशुतोष पांडेय और एडीजी, लॉ ऑर्डर से भी रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई, लेकिन जब इन दोनों  के स्तर से भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो बच्‍चे कोर्ट चले गए। दोनों बच्चों ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। 

अगर निर्मल बाबा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्‍योंकि उन्‍हें इन धाराओं के अंतर्गत सात साल जेल की सजा हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद निर्मल बाबा के पक्ष ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि अभी उन्‍होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उनके वकील अमन लेखी ने कहा कि निर्मल बाबा के खिलाफ दर्ज मुकदमा कानून का दुरुपयोग है।


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