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अरिंदम चौधरी के IIPM के फर्जीवाड़ा का पोल खोलने सरकार जाएगी कोर्ट

: ग्‍वालियर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी केंद्र सरकार : नई दिल्ली। अरिदंम चौधरी की अगुवाई वाले आईआईपीएम इंस्टीट्यूट के खिलाफ इंटरनेट पर आपत्तिजनक वेबसाइट पेजों को ब्लॉक करने के ग्वालियर जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सरकार अपील करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, 'मंत्री कपिल सिब्बल ने डेइटी (इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) को ग्वालियर अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है।

: ग्‍वालियर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी केंद्र सरकार : नई दिल्ली। अरिदंम चौधरी की अगुवाई वाले आईआईपीएम इंस्टीट्यूट के खिलाफ इंटरनेट पर आपत्तिजनक वेबसाइट पेजों को ब्लॉक करने के ग्वालियर जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सरकार अपील करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, 'मंत्री कपिल सिब्बल ने डेइटी (इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) को ग्वालियर अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है।

डेइटी को पक्ष बनाए बिना यह आदेश दिया गया। इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया और आदेश हमारे पास सीधे आया। हमें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। हम अदालत से इस फैसले को रद्द करने की अपील करेंगे।' डेइटी मामले की अगली सुनवाई के दिन, 28 फरवरी को इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा। अदालत ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम के महानिदेशक को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के वेब पेज सहित कुल 78 वेब पेज ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

सूत्र ने कहा कि यह कदम इस मामले में गूगल इंडिया, गूगल इंक और वेबसाइट कंपनी वीबले इंक द्वारा आदेश का पालन न करने के बाद उठाया गया। यूजीसी ने छात्रों को सावधान करने वाले सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि वह आईआईपीएम को मान्यता नहीं देता और इस संस्थान को डिग्रियां देने का अधिकार नहीं है। सूत्र ने कहा, 'यह आदेश दीवानी मामले पर है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत नहीं। इसे 29 जनवरी को जारी किया गया। हमने 14 फरवरी तक इंतजार किया, पर इस मामले में शामिल पक्षों ने आदेश का पालन नहीं किया।'

सूत्र ने कहा कि गूगल इंडिया अपने वकील के माध्यम से प्रक्रिया में शामिल हुआ था और उसके प्रतिनिधि को इस मामले में पहला नोटिस 19 मई, 2012 को मिला था। गूगल और वीबले से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जिन वेब पेजों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है उस सूची में आईआईपीएम पर प्रमुख मीडिया घरानों की समाचार सामग्री भी है। (भाषा)

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